चम्पावत के युवक की हत्या के चार दोषियों को उम्र कैद
चंपावत। झगड़े के दौरान चम्पावत निवासी युवक की हत्या में मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उनपर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
चम्पावत के बड़पास निवासी दीपक कुमार ने जनवरी 2019 में कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें बताया कि उसके भाई पप्पू कुमार ने धौन चम्पावत की ही एक युवती से प्रेम विवाह किया था। कहा कि 18 दिसंबर 2018 को पप्पू चम्पावत के लिए निकला, पर उसका कोई पता नहीं चला। जनवरी, 19 मेंभाई का शव धौन गांव के पास खाई से मिला। पड़ताल के दौरान पता चला कि 18 दिसंबर को पप्पू रवीश भट्ट के टिप्पर पर सवार हुआ था।
रात करीब नौ बजे धौन में एक होटल पर खाने के लिए रुका। वहां पप्पू का कैलाश भट्ट, नवीन भट्ट निवासी बस्तियागूंठ और रवींद्र भट्ट, नरेश भट्ट निवासी स्वाला से झगड़ा हुआ। दीपक की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या, एससी एक्ट में केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष की पैरवी विद्याधर जोशी ने की थी।

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