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उत्तराखंड: कॉर्बेट में नववर्ष के जश्न पर रोक, रिसॉर्ट और होटल में सख्त ध्वनि नियम लागू

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रामनगर: नववर्ष और 31 दिसंबर के जश्न को लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने सभी रिसॉर्ट, होटल संचालकों और आमजन के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी पाबंदी का निर्देश दिया गया है।

कॉर्बेट के पार्क वार्डन बिंदर पाल सिंह ने बताया कि न्यू ईयर के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक रिजर्व क्षेत्र में आते हैं। वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, कॉर्बेट क्षेत्र से 500 मीटर के भीतर ध्वनि स्तर को नियंत्रित किया गया है।

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एडवाइजरी के अनुसार, प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक अधिकतम 50 डेसिबल ध्वनि की अनुमति है, जबकि रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सिर्फ 40 डेसिबल की आवाज ही मान्य होगी। यदि कोई होटल या रिसॉर्ट नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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कॉर्बेट का क्षेत्र बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संवेदनशील है, साथ ही आसपास का क्षेत्र एनिमल कॉरिडोर के रूप में भी महत्वपूर्ण है। प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और वन्यजीवों के संरक्षण में सहयोग करें, ताकि प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बना रहे।

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