Dehradun News – उत्तराखंड में कोरोनावायरस कोविड-19 को लेकर मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को आज एक आदेश जारी किया है, जिसमें पूर्व के कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन के संबंध में जारी आदेश को 20 नवंबर से निरस्त किया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश को लागू करने को कहा गया है। जबकि जर्नल डायरेक्शन में कड़ाई से सार्वजनिक स्थलों कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तियों की सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य किया गया है। तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकना गैरकानूनी होगा, तथा सार्वजनिक स्थलों पर पान गुटखा तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



CM धामी ने टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा को दिखाई हरी झंडी
उत्तरखंड: केतनलाल हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जांच अधिकारी को दिए अहम निर्देश
उधम सिंह नगर में गुलदार की दस्तक वन विभाग ने जारी किया अलर्ट
नेपाल जा रही जर्मन महिला के पास मिला भारतीय आधार कार्ड सीमा पर मचा हड़कंप
उत्तराखंड: टनकपुर से लंबी दूरी की ट्रेन सेवा होगी शुरू
रामनगर: (बड़ी खबर) बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 52 गिरफ्तार, 10 लड़कियां रेस्क्यू, आपत्तिजनक सामान मिला
देहरादून :(भर्ती-भर्ती) अपने ही गांव में नौकरी का मौका, 3 हजार पदों पर आई भर्ती
देहरादून: (बड़ी खबर) सात जिलों में आज बारिश का अलर्ट 
