रूद्रपुर – जिला मजिस्टेªट उदयराज सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनपद में पराली, पुआल आदि को खेतों में व अन्य स्थानों पर जलाने पर तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दी है। उन्होने बताया कि विभिन्न माध्यमों/स्रोतो से सूचना के अनुसार जनपद में फसल कटाई के उपरांत खाली खोतों में बची हुई (अवशेष), गिरी हुुुुुई पुआल को जलाया जाता है, जिससे जहां एक ओर पर्यावरण/वातावरण प्रदूषित होता है वहीं बुजुर्गो, छोटे बच्चों के साथ ही आम-जनमानस को भी श्वास सम्बन्धी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण/वातावरण में फैली धुंध से परिवहन में भी काफी दिक्कते आती है।
उन्होने बताया कि जनहित में उक्त आदेश पारित किया गया है। उन्होने बताया है कि इस आदेश का उल्लंघन वर्तमान में प्रवृत्त अन्य कानूनों के प्रासंगिक प्राविधानों व नियमों के तहत अनुमन्य न होने के कारण भा0द0सं0 की धारा-188 सपठित वायु एवं प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्डनीय है।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



लालकुआं : आईटीसी पेपर मिल में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस
देहरादून :(बड़ी खबर) स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने की 7 बड़ी घोषणाएं
उत्तराखंड : मुक्तेश्वर घूमने आए पर्यटकों की टैंपो ट्रैवलर खाई में गिरी, दो की मौत कई घायल
महानिदेशक बंशी धर तिवारी ने फहराया तिरंगा, बोले- जिम्मेदारी और पारदर्शिता से करें कर्तव्यों का पालन
मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने फहराया तिरंगा, दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ
देहरादून :(बड़ी खबर) इन जिलों में कल भारी बारिश का अलर्ट जारी
देहरादून :(बड़ी खबर) इस भर्ती परीक्षा की आई Update
हल्द्वानी : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हल्द्वानी द्वारा मनाया गया अखण्ड भारत संकल्प दिवस
15 अक्टूबर तक गड्ढामुक्त होंगी उत्तराखंड की सड़कें, PWD ने तैयार किया प्लान
उत्तराखंड: बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल 


