उत्तरकाशी। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर उत्तरकाशी में बड़ी कार्रवाई की गई है। न्याय निर्णायक अधिकारी मुक्ता मिश्र की अदालत ने चार कंपनियों पर कुल 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि अलग-अलग मामलों में पनीर, रिफाइंड तेल, सरसों तेल और दूध के नमूनों की जांच में गुणवत्ता मानकों में कमी पाई गई। इसके बाद संबंधित कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
गाजियाबाद, गुजरात और आगरा की कंपनियों पर प्रत्येक मामले में तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा पिछले वर्ष एक रेस्तरां में खाना दूषित करने के मामले में आरोपी युवक पर भी एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
अदालत ने सभी आरोपियों को 30 दिन के भीतर जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए हैं। समय पर राशि जमा न करने पर भू-राजस्व के रूप में वसूली की जाएगी।

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