उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग, ‘समूह-ग’) सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा-2024 हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 18.10.2024 द्वारा गतिमान चयन प्रक्रिया को निरस्त किये जाने विषयक
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग, समूह-ग) सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा-2024 हेतु रिक्त 613 (सामान्य शाखा में 550 एवं महिला शाखा में 63 पद) पदों पर चयन के लिए विज्ञापन संख्या: A-3/S-1/DR(L.I.C)/2024, दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन में स्क्रीनिंग परीक्षा के उपरांत विषयवार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित किये जाने का उल्लेख किया गया था, जिसके क्रम में स्क्रीनिंग परीक्षा दिनांक 27 अप्रैल, 2025 को आयोजित की जानी निर्धारित थी। उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा विज्ञप्ति संख्या 326/81/06/डी०आर० / (मा०शि०) / सेवा-1/ 2023-24, दिनांक 24 मार्च, 2025 द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गयी थी।
- उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग (अनुभाग-1) द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-294/XXIV-B-1/2025-17(02)/2008, दिनांक 18 मार्च, 2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता) (संशोधन) नियमावली-2025 प्रख्यापित की गयी है, जिसके द्वारा मूल नियमावली के नियम-15 (3) में संशोधन करते हुए सीधी भर्ती हेतु पूर्व स्थापित स्क्रीनिंग परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त करते हुए मात्र विषयवार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की गयी है।
- उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्र संख्याः-289152/XXIV-B-1/2025-17(02)/2008, दिनांक 09 अप्रैल, 2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग, समूह-ग) सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु गतिमान चयन प्रक्रिया को निरस्त करते हुए, उक्त पदों पर चयन प्रक्रिया नवीन संशोधित नियमावली के आधार पर कराये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।
- शासन के पत्र संख्या-289152/XXIV-B-1/2025-17(02)/2008, दिनांक 09 अप्रैल, 2025 पर मा० आयोग द्वारा विचार किया गया तथा सम्यक् विचारोपरान्त शासन के उपर्युक्त पत्र के आलोक में उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) के सीधी भर्ती के रिक्त 613 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या: A-3/S-1/DR(L.I.C)/2024, दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से गतिमान चयन प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है। उत्तराखण्ड शासन से संशोधित नियमावली के आधार पर नवीन अधियाचन प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु पुनः विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही की जायेगी, जिससे संबंधित विस्तृत विवरण पृथक से तत्समय प्रकाशित किया जायेगा।

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