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बड़ी खबर- सरकारी भूमि पर बने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च 23 मार्च तक हटाने के आदेश.

बड़ी खबर- सरकारी भूमि पर बने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च 23 मार्च तक हटाने के आदेश.

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थलों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाये गए मस्जिद,