
बड़ी खबर- सरकारी भूमि पर बने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च 23 मार्च तक हटाने के आदेश.
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थलों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाये गए मस्जिद,
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थलों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाये गए मस्जिद,