हल्द्वानी- शासन के निर्देशो में क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने निर्देश जारी किये की यदि पर्यटकों द्वारा जनपद में में आगमन के 72 घटें के भीतर आईसीएमआर द्वारा प्रमाणित प्रयोगशाला से आरटी-पीसीआर की जांच कराई गई है तथा उनके पास जांच में कोविड -19 संक्रमण मुक्त होने की रिर्पोट है तो उसे क्वारंटाईन नही किया जायेगा तथा अपने गतव्य तक जाने दिया जायेगा।

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DM बंसल ने कहा कि यदि पर्यटक न्यूनतम 07(सात) दिन की अवधि के लिए जनपद में आते है तो किसी हाटल में 07 दिन का आरक्षण का प्रमाण देता है तो उन्हे क्वारंटीन नही किया जायेगा। उन्होंने पर्यटको का जनपद की सीमा पर जांच चैकियां में स्माट सिटी वैब पोर्टल पर पंजीयन तथा कोविड जांच रिपोर्ट (नगेटिव) अथवा न्यूनतम 07 दिन का होटल में आरक्षण का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जांच करने के निर्देश दिये, जांच के उपरान्त भी जनपद में पर्यटकों को प्रवेश करने दिया जाये।
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