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उत्तराखंड- ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए महिलाओं को यह योजना कर रही विशेष मदद, ऐसे उठाएं लाभ

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उत्तराखंड में बदलते समय के अनुसार लोगों की सोच और आवश्यकताएं दोनों बदली हैं लिहाजा अब ब्यूटीशियन और ब्यूटी पार्लर (Beauty Parlour) भी समाज का एक हिस्सा बन चुके हैं लिहाजा बड़े पैमाने पर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्यूटीशियन या ब्यूटी पार्लर के जरिए आमदनी बढ़ाई जा सकती है।

अगर आप भी ब्यूटीशियन या ब्यूटी पार्लर (Beauty Parlour) खोलना चाहते हैं तो सरकार इससे रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने को 20% तक सब्सिडी दे रही है खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए भी आप सब्सिडी में ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपने ही क्षेत्र में स्वरोजगार कर आमदनी बढ़ा सकते हैं।

सरकार ऐसे कर रही मदद

अमूमन ग्रामीण या शहरी इलाकों में एक अच्छा ब्यूटी पार्लर(Beauty Parlour) खोलने के लिए कम से कम 3 से ₹5 लाख का खर्च होता है लिहाजा आप इस स्वरोजगार को शुरू करने के लिए अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं या सीधे जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 20% व पुरुषों को 15% सब्सिडी में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में..

उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • (i) मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • (ii) पासपोर्ट साइज फोटो
  • (iii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
  • (iv) आधार कार्ड कॉपी
  • (v) शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार)
  • (vi) शिक्षा का प्रमाण पत्र
  • (vii) बैंक डिटेल कॉपी
  • (viii) जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • (iX) दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
  • (X) राशन कार्ड कॉपी

आप इस लिंक के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं

यहां क्लिक करें👉 https://msy.uk.gov.in/frontend/web/index.php

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