रुद्रपुर- धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन इन नियमों के तहत होंगे, जानिए क्या हुआ DM के साथ धार्मिक संगठनों की बैठक में..

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रूद्रपुर – जिलाधिकारी रंजना राजगुरू की अघ्यक्षता में कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये विजयदशमी/दशहरा पर्व, ईद ए मिलाद/मिलाद-उल-नबी बारावफाद पर्व, महर्षि बाल्मीकि जयन्ती मनाये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न धार्मिक संगठ के पदाधिकारियों के साथ कलक्टेªट सभागार में बैठक आयोजित हुयी। सभी धार्मिक संगठनो ने जिलाधिकारी को अस्वस्थ कराया कि जिला प्रशासन द्वारा दिये गये सभी दिशा-निर्देशो का पालन किया जायेगा। सभी ने एक स्वर में कार्यक्रम को सांकेतिक रूप में मनाये जाने की बात कही।

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जिलाधिकारी ने सभी धार्मिक संगठनो की सहमति पर प्रशन्ता व्यक्त करते हुये सभी धर्म संगठनों पदाधिकारियो व जनपद वासियों को विजय दशमी/दशहरा, ईद ए मिलाद/ मिलाद-उल-नबी बारावफाद व महर्षि बाल्मीकि जायंती की हार्दिक शुभ कामनायें व बधाई दी। उन्होने कहा कि कोरोना अभी खतम नही हुआ है इस लिये हमे अभी सतर्कता एवं सावधानी बरतनी बहुत ही जरूरी है। उन्होने सभी से अपील की है कि मास्क का प्रयोग करे, घर से तभी निकले जब कोई जरूरी काम हो, दो गज की दूरी, समय-समय पर अपने हाथो को धोये व सैनेटाईजर का प्रयोग करे। जिलाधिकारी ने सभी धर्मिक संगठनों के पदाधिकारियों से कहा कि पर्व मनाते समय भारत सरकार, राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु समय-समय जारी गाईड लाइन व दिशा निर्देशो का पालने करने की अपील की है।

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जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 गाईड लाईन के अनुसार धार्मिक पर्वो को मनातेे समय इन बातो का आवश्य ध्यान रखे, कार्यक्रम में 100 से अधिक व्यक्ति किसी भी दशा में शामिल नही होगें, यदि 100 से अधिक लोग शामिल होगें तो उसके लिये सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उन्होने कहा कि किसी भी धार्मिक पर्व में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्ति मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी, 65 वर्ष से अधिक व 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के एवं ऐसे व्यक्ति जिन्हे कोई अन्य बीमारी हो वे कार्यक्रम में सम्मिलित नही होगें।

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उन्होने कहा कि कार्यक्रम में प्रवेश द्वार में थर्मल स्कैनिंग, बाहर हैण्डवाॅश, यदि टिकट काउन्टर हो तो कैशलैस की व्यवस्था रखा जाय। उन्होने कहा कि कार्यक्रम स्थल में एक ऐसा कमरा बनायेगें जिसे आईसोलेशन रूम के तौर पर प्रयोग किया जा सकें। दर्शनीय स्थल में कोविड-19 के रोकथाम से सम्बन्धित निर्देशो का पोस्टर लगाये। उन्होने कहा कि लाउडस्पीकर निर्धारित डेसिबल में प्रयोग करेगें व रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नही किया जायेगा। उन्होने कहा कि सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजको की होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 से सम्बन्धित गाईडलाईन का उल्लघंन पाये जाने पर आयोजक एवं सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम व भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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