देहरादून: प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। नीति के साथ शासन ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी कर दी है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट पालन के लिए 40% और मैदानी क्षेत्रों में 30% की सब्सिडी दी जाएगी।
सरकार ने बताया कि यह नीति 31 दिसंबर 2030 तक या नई नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर सरकार इसकी अवधि बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखती है। नीति पूरे उत्तराखंड में लागू होगी और भविष्य की योजनाओं व कार्यों के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करेगी।
दो तरह के पोल्ट्री फार्म के लिए सब्सिडी
व्यवसायिक लेयर फार्म:
पर्वतीय क्षेत्र: 15,000 कुक्कुट पर अधिकतम 48 लाख रुपये
मैदानी क्षेत्र: 30,000 कुक्कुट पर 54 लाख रुपये
ब्रायलर पेरेंट फार्म:
पर्वतीय क्षेत्र: 5,000 कुक्कुट पर 56 लाख रुपये
मैदानी क्षेत्र: 10,000 कुक्कुट पर 63 लाख रुपये
इसके अलावा, पर्वतीय क्षेत्रों में फीड ट्रांसपोर्ट पर 10 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी भी मिलेगी।
पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि योजना के लिए चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले सही और पूर्ण दस्तावेज जमा करने वाले आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
महिला बकरी पालन योजना में 100% अनुदान
सरकार ने महिला बकरी पालन योजना में 100% अनुदान देने की भी घोषणा की है। इसके लिए अकेली महिलाएं, विधवाएं, निराश्रित और परित्यक्त महिलाएं पात्र होंगी। उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति 2025 लागू होने के बाद अंडे और चिकन के लिए राज्य की निर्भरता उत्तर प्रदेश और पंजाब पर कम होगी। स्थानीय उत्पादन बढ़ने से प्रदेश के लोगों को ताजा अंडे और मांस उपलब्ध होंगे और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
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