नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और लोक निर्माण विभाग के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है । न्यायालय ने देहरादून से अतिक्रमण हटाने संबंधी 2018 के अपने आदेशों की अनदेखी करने के मामले में मुख्य सचिव और सचिव लो.नि.वि.को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है ।
केदारनाथ- बाबा केदारनाथ धाम के लिए आज से हेली सेवा शुरू, जानिए किराया
उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देहरादून के जिलाधिकारी और नगर निगम समेत सचिव लो.नि.वी.और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है । न्यायालय ने वर्ष 2018 में देहरादून शहर से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे । इसके लिए न्यायालय ने चार सप्ताह का समय दिया था, लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है । राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि देहरादून में लगभग 1400 चिन्हित अतिक्रमण मौजूद हैं जो अभी तक हटाए नहीं गए हैं ।अब न्यायालय ने मुख्य सचिव समेत लोक निर्माण विभाग के सचिव को तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है ।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



किच्छा: गन्ना किसानों का 10 करोड़ भुगतान
उत्तराखंड : रेत से भरे डंपर ने बाइक सवार को कुचला,गुस्साई भीड़ ने डंपर में आग लगा दी
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) SDM कोर्ट पर विधायक सुमित जमीन में बैठे
उत्तराखंड के दंपती ने यहां ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
देहरादून : पीआरडी जवानों ने समान कार्य का समान वेतन मांगा
देहरादून : पांच जिलों में बर्फबारी के आसार
उत्तराखंड: (Job Alert) यहां 394 पदों पर आवेदन का मौका
हल्द्वानी: बनभूलपुरा क्षेत्र में चोरों का आतंक, गौला की गाड़ियों से 19 बैटरियां चोरी
देहरादून: उत्तराखंड क्रिकेट टीम पहुंची रणजी के सेमीफाइनल में सीएम ने दी बधाई
उत्तराखंड: उत्तरायणी कौथिक महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 
