नैनीताल: 73 वर्षीय उस्मान ठेकेदार से जुड़े रेप केस की जांच में लापरवाही बरतने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने मामले की जांच अधिकारी पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही आदेश दिया है कि 13 नवंबर तक जांच अधिकारी सभी जरूरी दस्तावेज कोर्ट में पेश करें।
दरअसल, कोर्ट ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि जांच अधिकारी बार-बार समय मांग रही थीं और अब तक पूरी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी।
यह मामला 30 अप्रैल को सामने आया था…जब नैनीताल में एक नाबालिग से रेप का आरोप उस्मान ठेकेदार पर लगा था। मामले के बाद शहर में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे और कई जगह तोड़फोड़ भी हुई थी। पुलिस ने आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बाद में उस्मान ने निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दी थी…जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अब आरोपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
कोर्ट ने साफ कहा कि जांच में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारी को निर्धारित समय में रिपोर्ट सौंपनी होगी।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हल्द्वानी
हाईकोर्ट नैनीताल ने उस्मान कांड की जांच अधिकारी पर लगाया जुर्माना
उत्तराखंड: 4 नवंबर को कैंची धाम के दर्शन समय में बदलाव, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी बाबा के दर्शन
FRI में रजत जयंती का भव्य कार्यक्रम, पीएम मोदी होंगे शामिल, सीएम धामी ने लिया जायजा
उत्तराखंड: यहाँ शादी से पहले दुल्हन ने किया चौंकाने वाला काम, प्रेमी के साथ घर से हुई फरारी
मां की डांट से नाराज़ तीन बच्चियां उत्तराखंड से पहुंची मथुरा
उत्तराखंड में कुक्कुट विकास नीति 2025 मंजूर, सरकार ने जारी की नई एसओपी
उत्तराखंड: यहाँ बारूद से भरी बोतल फटने से तीन किशोर झु़लसे
उत्तराखंड: डंपर ने मारी रेलवे लाइन को टक्कर, घंटों थमी पैसेंजर ट्रेन
उत्तराखंड: यहाँ पुलिस ने कैंटर से 44 किलो गांजा किया बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार
