high cort uttarakhand

नैनीताल-(बड़ी खबर) श्रीनगर एनआईटी कैंपस मामले में हाईकोर्ट का आया फैसला, जाने

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

नैनीताल- श्रीनगर के सुमाड़ी एन.आई.टी कैम्पस मामले में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार से छात्र हित देखते हुए कैम्पस निर्माण करने को कह दिया है । न्यायालय ने कैम्पस जाते समय घायल हुई छात्रा मीना गुप्ता को पच्चीस लाख रुपये का मुआवजा और स्वास्थ्य सुविधा देने को कहा है । न्यायालय ने अस्थाई कैंपस में छात्र छात्राओं को सभी सुख सुविधाएं शीघ्र देने को कह दिया है । खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से जुलाई 2021 तक सभी चीजें सुचारू करने को कहा है ।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: प्रेम और जलन ने गन्ने के खेत में ली आशु की जान, पुलिस ने खुलासा

पिथौरागढ़- यहां फिर बरपाया बरसात ने कहर, घर तबाह, 2 लोग लापता


एन.आई.टी.के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनके कॉलेज निर्माण को 9 वर्ष हो गए हैं । लेकिन 9 वर्षों के बाद भी एन.आई.टी.को स्थाई कैंपस नहीं मिल सका है । इसको लेकर छात्र काफी लंबे समय से स्थाई कैंपस की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है । उन्होंने ये भी कहा कि अभी छात्र जिस भवन में शिक्षा ले रहे हैं वह भवन पूरी तरह से जर्जर है और वहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी :(दुखद) यहां कार ने युवती को मारी टक्कर, दर्दनाक मौत
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड : यहां तारों पर चोर झूलता दिखाई देने से मचा हड़कंप

हल्द्वानी- और दो इलाको को कंटेनमेंट जोन बनाया गया, यहां भूल कर भी न जाएं

Ad Ad Ad Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें