नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में आवासीय नक्शा पास कर होटल निर्माण करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार विकास प्राधिकरण और सरकार सहित 7 होटल मालिकों को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 28 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
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मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अजीत चौहान ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2005 में हरिद्वार के गायत्री विहार में आवासीय कालोनी स्वीकृत हुई । इसमें प्लॉटिंग कर रसूखदारो ने नियमों को दरकिनार कर सात होटलों का निर्माण कर दिया। याचिकाकर्ता ने नियम विरुद्ध किए गए अवैध होटलों को ध्वस्त करने की मांग करने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई ।
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