FacebooktwitterwpEmailaffiliates Publish Date:Mon, 18 May 2020 07:07 PM (IST) Lockdown 4.0: उत्तराखंड में कोई जिला रेड जोन में नहीं, जानें आप किस जोन में और क्या मिलेंगी रियायतें Uttarakhand Lockdown 4.0 Guideline उत्तराखंड में कोरोना वायरस का अब एक भी रेड जोन नहीं है जबकि चार जिले ऑरेंज जोन में शामिल है। देहरादून, जेएनएन। Uttarakhand Lockdown 4 0 Guideline: उत्तराखंड में कोरोना वायरस का अब एक भी रेड जोन नहीं है, जबकि चार जिले ऑरेंज जोन में शामिल है। इसके साथ ही सात जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। वहीं, प्रदेश के बड़े शहरों में गाड़ियों के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला जारी किया गया है। देर शाम तक गाइड लाइन भी जारी कर दी जाएंगी। लॉकडाउन चार को लेकर नई व्यस्था प्रदेश में कल से लागू हो जाएगी। सचिवालय में सोमवार को लॉकडाउन-चार की नई गाइडलाइन को अंतिम रूप दिया गया। इसके तहत प्रदेश में नए जोन का निर्धारण कर दिया गया है। मुख्य सचिव उत्पल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उत्तराखंड में अब कोई भी जिला रेड जोन में शामिल नहीं है, जबकि देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तरकाशी और ऊधमसिंहनगर जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है। इसके साथ ही हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ ग्रीन जोन में हैं। आशुतोष नगर कंटेनमेंट क्षेत्र में आवश्यक सेवा शुरू आशुतोष नगर कंटेनमेंट क्षेत्र में आवश्यक सेवा शुरू यह भी पढ़ें हर रोज खुलेंगी दुकानें वहीं, प्रदेश में अब दुकानें हर रोज खोली जाएगी। इन्हें खोलने का समय सात से चार बजे तक ही रहेगा। बात करें सरकारी कार्यालयों की तो इनका खुलने करा समय सुबह 10 बजे से शाम 4 तक रहेगा। उत्तराखंड के बड़े शहरों के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला

हल्द्वानी- इन वाहनों के लिए लागू होगा ऑड-ईवन (Odd Even) फार्मूला, सुनिए SSP की जुबानी

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हल्द्वानी- राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन 4.0 में नई गाइडलाइन जारी करने के बाद कुमाऊ के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में बाजार खुलवाने से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ऑड इवन फार्मूले को लागू करने के लिए पुलिस तैयार है एसएसपी सुनील कुमार मीणा का कहना है की बाहरी इलाकों से आने वाली गाड़ियां और इमरजेंसी वाहन को छोड़कर स्थानीय चार पहिया वाहन डेट के हिसाब से ऑड ईवन फार्मूले पर चलेंगे। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन जिले में नई गाइडलाइन के अनुरूप लोगों को जागरूक कर कानून का पालन करवाएगा।

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हल्द्वानी की लोकल प्राइवेट गाड़ियों या चार पहिया वाहन (इमरजेंसी सुविधाओं में लगे वाहनों को छोड़कर) तारीख के हिसाब से ऑड ईवन चलेंगी, यानी सम 2, 4 ,6 ,8 ,10 जैसे तारीख में सम नम्बर वाले लोकल चौपहिया वाहन चलेंगे, इसके अलावा विषम यानी 1, 3, 5 ,7 ,9 या 11 तारीख को विषम नम्बर वाले वाहन चलेंगे।

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