हल्द्वानी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू होने के बाद अब निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र छह वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तभी उसे प्रवेश मिल पाएगा। पिछली बार इसमें छूट प्रदान की गई थी। इस बार से कक्षा एक के लिए छह वर्ष आयु की अनिवार्यता कर दी गई है। इस लिहाज से नर्सरी में भी प्रवेश के लिए बच्चे की आयु तीन वर्ष पूरी होनी चाहिए।
शहर के निजी स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। विद्यालयों में शैक्षिक सत्र एक अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ऐसे में कक्षा एक में दाखिले के लिए एक अप्रैल से पहले छात्र की उम्र छह वर्ष पूरी होना चाहिए। प्री स्कूलिंग में नर्सरी में श्री प्लस, एलकेजी में फोर प्लस और यूकेजी में फाइव प्लस उम्र होनी चाहिए। प्रवेश के लिए स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। नर्सरी में प्रवेश के लिए कई अभिभावक अपने ढाई साल के बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। नियमों की जानकारी नहीं होने से वे परेशान हो रहे हैं।
कई निजी स्कूलों के संचालक अभिभावकों को झांसे में लेकर फीस वसूलने के लिए ढाई साल के बच्चों को भी अपने वहां एडमिशन दे रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों और बच्चों को बाद में पछताना पड़ सकता है।

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