हल्द्वानी – कोविड-19 के संक्रमण के नियत्रंण हेतु शासन द्वारा जारी अनलोक-4 के समस्त दिशा-निर्देश जनपद में लागू होंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि जनपद में राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए होटल और होम स्टे में कम से कम 2 रात की बुकिंग अनिवार्य होगी।
DM बंसल ने कहा कि नये आदेश के तहत जनपद में आने वाले लोगों को अपने साथ चार दिन (96 घण्टे) की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। यात्रियों के पास यह विकल्प होगा कि वे सीमा चैक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईसीएमआर कोविड अधिकृत कोविड टैस्टिंग लेब से भुगतान कर एन्टीजन टेस्ट करा सकते हैं। जनपद में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य होगा तथा आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी।
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रजिस्ट्रेशन के समय जो भी दस्तावेज मांगे जाये वे सभी अपलोड करने होंगे। उन्होंने होटल प्रबन्धकों से कहा कि वे चाहें तो पर्यटकों के लिए भुगतान आधारित कोविड टेस्ट की व्यवस्था निजि लैब संचालकों से करा सकते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटकों को प्रवेश देने से पहले उनका कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से हो जाये। विदेश से आने वाले व्यक्तियों को एमएचए एवं एमओएचएफडब्ल्यू, केन्द्र सरकार की गाइडलान का पालन करना होगा। राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीयन अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाॅल का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करेगें, उनके खिलाफ डीएम एक्ट 2005 की धारा 51 से 60, एपीडेमिक एक्ट 1897 एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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