उत्तराखंड में अस्थाई भर्ती पर सरकार की रोक

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उत्तराखंड से यह बड़ी खबर है कि सरकार ने फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020- 21 में कर्मचारियों के वेतनमान के उच्चरण पर रोक लगा दी है केवल स्वास्थ्य विभाग और पुलिस महकमे वह छोड़ कर बाकी विभागों में नए पद सृजित न करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बुधवार को यह आदेश जारी किया है इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में मितव्ययिता पर रोक लगाने के लिए नए वाहनों की खरीद पर रोक सहित बैठकों में होने वाले व्यय और अनावश्यक विभागीय खर्चों पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। पढ़िए मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए यह निर्देश..

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