देहरादून। दीपावली के मौके पर धामी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए लंबे समय से प्रयासरत कर्मचारियों को धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है। एक अक्टूबर, 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित रहे, लेकिन नई पेंशन योजना से आच्छादित किए गए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।
प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने के लिए 15 फरवरी, 2024 तक समय सीमा निर्धारित की है। लगभग 6200 कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। वित्त अपर मुख्य सचिव आनंद बद्धन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। मंत्रिमंडल ने बीती 30 अक्टूबर को इस संबंध में निर्णय लिया था। प्रदेश सरकार ने केंद्र की भांति ही यह कदम उठाया है।
केंद्र सरकार ने तीन मार्च, 2023 को आदेश जारी कर नई पेंशन योजना से आच्छादित अपने कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का दायरा बढ़ाया है। उत्तराखंड में नई पेंशन योजना एक अक्टूबर, 2005 से लागू की गई। प्रदेश सरकार ने एक अक्टूबर, 2005 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए आवेदन करने और एक अक्टूबर, 2005 को या इसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिकों को पुरानी पेंशन के लिए आवेदन का विकल्प दिया है।
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