उत्तराखंड में एक साल तक नहीं बढ़ेगी कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के लाखों वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए 15 वर्ष से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में की गई बढ़ोतरी को फिलहाल रोक दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत फिटनेस फीस में प्रस्तावित बढ़ोतरी 21 नवंबर 2026 तक स्थगित कर दी गई है।

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परिवहन सचिव बृजेश संत द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आदेश के अनुसार भारत सरकार द्वारा हाल ही में पुराने व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस फीस में किए गए संशोधन को मोटरयान अधिनियम-1988 और केंद्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के प्रावधानों के तहत एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया है। इस अवधि में वही फीस लागू रहेगी…जो पुनरीक्षण से पहले प्रभावी थी। एक वर्ष बाद नई दरें केंद्र सरकार की संशोधित व्यवस्था के अनुरूप लागू होंगी।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक वृद्धि किए जाने के बाद प्रदेश के वाहन स्वामियों पर तत्काल दबाव बढ़ने की आशंका थी। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह राहतकारी कदम उठाया है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करती है। हम नहीं चाहते कि टैक्सी संचालक, परिवहन व्यवसायी और सामान्य वाहन स्वामी किसी अचानक बढ़ोतरी का आर्थिक बोझ उठाएं। जनहित में त्वरित निर्णय लेना हमारी प्राथमिकता है।सीएम ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार जनता-जनार्दन की अपेक्षाओं के अनुरूप ही कार्य करेगी। गरीब मध्यम वर्ग और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों की सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।

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