देहरादून: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत बच्चों को निशुल्क एडमिशन केवल अपने वार्ड में स्थित स्कूल में ही मिलेंगे। वार्ड के स्कूल की सीटें भर जाने के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी की मंजूरी के बाद ही कोई छात्र दूसरे वार्ड के स्कूल में एडमिशन का पात्र होगा।
इस मानक का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी प्राइवेट स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई कि वे स्कूल और उपलब्ध सीटों का ब्योरा हर हाल में 25 फरवरी तक शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दें। मालूम हो कि बीते साल सीटों का ब्योरा सार्वजनिक करने में लापरवाही करने पर 1900 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस जारी हुए थे।
- | आयु सीमा तीन और छह साल होना अनिवार्य
कक्षा एक में एडमिशन की न्यूनतम आयु का मानक भी आरटीई एडमिशन में लागू होगा। कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 31 मार्च 2025 को छह साल पूरी होनी चाहिए। प्री-प्राइमरी में एडमिशन के लिए बच्चे की आयु 31 मार्च 2025 तक तीन साल पूरी होनी चाहिए। डीजी शिक्षा झरना कमठान ने बताया कि आरटीई के तहत पांच अप्रैल को लॉटरी के जरिए छात्रों का चयन किया जाएगा।

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