देहरादून- केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी आज अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसके तहत लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है, जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार बफर जोन का निर्धारण कर सकेंगे वही सभी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर करने की अनुमति रहेगी, जिसमें स्कूल कॉलेज शैक्षिक संस्थान कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की परमिशन रहेगी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर बार, ऑडिटोरियम असेंबली हॉल भी अभी बंद रहेंगे, योगा इंस्टिट्यूट और जिम केंद्र सरकार की अनुमति के बाद 5 अगस्त से खोले जा सकेंगे अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी केवल गृह मंत्रालय के आदेश पर ही खोले जाएंगे, वही इंडिपेंडेंस डे के समारोह आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही यह आयोजित होंगे वहीं अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले तमाम लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा वही बॉर्डर चेक पोस्ट पर तमाम कागज मांगे जाने पर देना अनिवार्य होगा.
1उत्तराखंड में लॉकडाउन केवलकंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा।
2बफर जोन का निर्धारण करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा।
3अनलॉक-3 में राहत कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले एरिया को ही मिलेगी।
4दूसरे राज्यों के लोगों को पहले की तरह स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
5स्कूल कॉलेज शैक्षिक संस्थान कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
6ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की परमिशन रहेगी।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम असेंबली हॉल भी अभी बंद रहेंगे।
योगा सेंटर और जिम केंद्र सरकार की अनुमति के बाद 5 अगस्त से खोले जा सकेंगे।
7अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी केवल गृह मंत्रालय के आदेश पर ही खोले जाएंगे।
8वही स्वतंत्रता दिवास के समारोह आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम नियमों का पालन करना अनिवार्य।
9वही बॉर्डर चेक पोस्ट पर तमाम कागज मांगे जाने पर देना अनिवार्य होगा।
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