corona carfew in uttarakhand

देहरादून-(बड़ी खबर) अब बारातों में भी 50 लोगों की परमिशन, और भी बदले कई नियम

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

Deharadun News- कोविड-19 कर्फ्यू (carfew)को राज्य में 22 जून तक बढ़ाने के साथ ही कई कार्यों में राज्य सरकार ने छूट प्रदान की है शासकीय प्रवक्ता Subodh Uniyal के मुताबिक अब शादी बारात में 50 लोगों की परमिशन दी गई है लेकिन सभी की rt-pcr रिपोर्ट नेगेटिव वाले नियम को लागू किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य रहेगा। corona carfew in uttarakhand

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: जनता दरबार में डीएम का सख्त तेवर, अनुपस्थित अधिकारियों को भेजा नोटिस!

वहीं दूसरी तरफ शहरों में अब फुल सवारी की क्षमता के साथ विक्रम और AUTO को दौड़ने की अनुमति दी गई है। तथा बाजार सप्ताह में 3 दिन जबकि मिठाई की दुकान में 5 दिन खोलने की अनुमति दी गई है साथ ही रुद्रप्रयाग जिले के लोग बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कर पाएंगे जबकि उत्तरकाशी जिले के लोग गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकेंगे इसके अलावा चमोली जिले के लोगों को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने की अनुमति मिली है लेकिन सभी को rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट लेकर यात्रा करनी होगी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: Paper Leak मामले में जनसुनवाई सोमवार को, कोई भी व्यक्ति साझा कर सकेगा तथ्य और साक्ष्य

उधर दूसरी तरफ लंबे समय से बंद पड़ी राजस्व अदालतों को भी खोलने को लेकर प्रतिदिन अधिकतम 20 मामलों की सुनवाई करने के लिए भी एस ओ पी में प्रावधान किया गया है शासकीय प्रवक्ता Subodh Uniyal के मुताबिक अब अंत्येष्टि संस्कार में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे लेकिन इसके लिए आरटी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव अनिवार्य नहीं है।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें