उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में राजकीय माध्यमिक / प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों / कार्मिकों (महिला / सामान्य शाखा) में कार्यरत शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट के सम्बन्ध में।
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