देहरादून। उत्तराखंड के स्कूलों में पहली कक्षा में छह साल से कम आयु के बच्चों को भी एडमिशन मिल सकेगा।
छह साल की आयु की शर्त से पेश आ रही मुश्किलों की वजह से सरकार इस नियम को कुछ समय के लिए बदलने जा रही है। जल्द ही औपचारिक आदेश जारी हो जाएंगे। डीजी-शिक्षा बंशीधर तिवारी ने भी इसकी पुष्टि की।
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षावार आयु सीमा भी तय की है। इसके अनुसार पहली कक्षा में एडमिशन की आयु छह साल पूरी होने पर ही मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रीप्राइमरी की कक्षाओं के फार्मूले की वजह से ऐसा किया गया है। बीते साल 14 अगस्त 2023 को उत्तराखंड सरकार ने इस नियम को लागू कर दिया था।
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