देहरादून- उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लिए आज की बड़ी खबर है कि राज्य सरकार ने हरिद्वार जिले के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को तत्काल प्रभाव से बधशालाविहीन क्षेत्र घोषित कर दिया है। यानी अब हरिद्वार जनपद में स्लॉटर हाउस नहीं चल पाएंगे। सचिव शैलेश बगोली द्वारा जारी आदेश में कहा गया है की नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 429 क और नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 237 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिद्वार जिले के सभी निकायों में पशु वध शालाओं के संचालन के लिए दी गई अनापत्तियां निरस्त करने की स्वीकृति दी गई है। देखिए आदेश..
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