देहरादून- उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लिए आज की बड़ी खबर है कि राज्य सरकार ने हरिद्वार जिले के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को तत्काल प्रभाव से बधशालाविहीन क्षेत्र घोषित कर दिया है। यानी अब हरिद्वार जनपद में स्लॉटर हाउस नहीं चल पाएंगे। सचिव शैलेश बगोली द्वारा जारी आदेश में कहा गया है की नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 429 क और नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 237 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिद्वार जिले के सभी निकायों में पशु वध शालाओं के संचालन के लिए दी गई अनापत्तियां निरस्त करने की स्वीकृति दी गई है। देखिए आदेश..
यह भी पढ़े 👉 चम्पावत- 8 देशी और सात अंग्रेजी दुकानों के निकले टेंडर, इनके नाम खुला ठेका

यह भी पढ़े 👉 देहरादून- अब कोटद्वार को इस नाम से जानेंगे आप, जानिए क्या होगा कोटद्वार का नया नाम

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड : यहां एक और भ्रष्टाचारी 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गरफ्तार
उत्तराखंड: अक्टूबर तक पूरी हों कुंभ 2027 की तैयारियां – मुख्यमंत्री धामी
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी से मिले प्रसून जोशी, उत्तराखंड में फिल्म निर्माण पर चर्चा
उत्तराखंड: देहरादून मे हुई प्रशासनिक बड़ी बैठक, कामों की समयसीमा तय
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) निजी भूमि पर निजी बाजार संचालित करने के इच्छुक के लिए बन गई पॉलिसी
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) DM के निर्देश पर नीद से जागा आबकारी विभाग, पकड़ने लगा कच्ची
किच्छा: किच्छा चीनी मिल बन्दी की प्रथम सूचना:
उत्तराखंड : रेत से भरे डंपर ने बाइक सवार को कुचला,गुस्साई भीड़ ने डंपर में आग लगा दी
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) SDM कोर्ट पर विधायक सुमित जमीन में बैठे 
