श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 की धारा-10 (2) (3) में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत आदेश संख्या-95 दिनांक 12.04.2023 द्वारा प्रो० एन०के० जोशी को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के कुलपति पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया गया था, इस क्रम में प्रो० जोशी का कार्यकाल, 03 वर्ष की पदावधि के उपरान्त दिनांक 11 अप्रैल, 2026 को समाप्त हो रहा है।श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नये नियमित कुलपति की चयन प्रक्रिया वर्तमान में प्रक्रियाधीन होने एवं उसमें समय लगने के दृष्टिगत श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा-10 (9) में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार की संस्तुति के क्रम में प्रो० एन०के० जोशी को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्यभार दिनांक 12 अप्रैल, 2026 से अग्रेत्तर छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने अथवा अग्रेत्तर आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रदान किया जाता है।

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