- उत्तराखंड सचिवालय संघ ने मुख्य सचिव के आदेश पर जताई आपत्ति।
उत्तराखंड (देहरादून)- उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2022 के तहत कर्मचारियों को 5000 रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदने या बेचने से पहले अपने विभागाध्यक्ष (Head of Department) और अधिकारी को यह बताने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करना है।
मुख्य सचिव ने सभी कर्मचारियों को इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव के इस आदेश का उत्तराखंड सचिवालय संघ ने विरोध किया है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने कहा है कि यह आदेश कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस आदेश को वापस लेने के लिए मुख्य सचिव से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि सचिवालय संघ की बैठक में इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अगर कोई निर्णय लिया जाता है, कोई फैसला किया जाता है तो वह आईएएस अधिकारियों और सभी कर्मचारियों के लिए एक समान लागू होना चाहिए।
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