उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक सेवाये-2/299/2026-27, दिनांक 24.06.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17(1) (ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित आधारों पर प्राप्त आवेदनों के कम में स्थानान्तरण प्रक्रिया को त्रुटिरहित सम्पन्न किए जाने हेतु शासन से 50 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

02- इस सम्बन्ध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के आदेश दिनांक 06.07.2026 (प्रति संलग्न) जिसके द्वारा द्वारा विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17(1) (ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण किए जाने हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग को 55 दिवस (आदेश निर्गत होने की तिथि से) का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है, की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।



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