देहरादून- उत्तराखंड शासन से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्य सचिव ने वर्ष 2021 और 22 में वार्षिक स्थानांतरण सत्र को सुननी किए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव, सचिव और प्रभारी सचिव सहित अपर सचिव के अलावा मंडल आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊं और सभी जिले के जिलाधिकारी और सभी विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं।
पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाने की व्यवस्था की गई है लेकिन वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि होने के दृष्टिगत राज्य के अधिकांश जिलों में कोविड-19 कर्फ्यू की स्थिति है।
ऐसे में उपरोक्त परिस्थितियों में राज्य की आर्थिक गतिविधियां बंद होने के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कोविड-19 महामारी घोषित है ऐसी दशा में कार्मिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा आदि किए जाने पर संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहेगी। इसलिए निर्वाचन आचार संहिता एवं प्रशासनिक कारणों को छोड़कर वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2021 22 को शून्य किया जाता है।


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