Breaking News-(काम की खबर) इस तारीख तक पैन-आधार से नहीं जोड़ा तो लगेगा जुर्माना

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नई दिल्ली- अगर आपने अब तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं लिंक किया है तो यह खबर आपके लिए है समय सीमा निकलने के के बाद अगर आपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया तो न सिर्फ आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा बल्कि आप पर ₹10000 का जुर्माना भी लग सकता है।

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दरअसल सरकार पूर्व में कई बार पैन आधार लिंक करने की तारीख बढ़ा चुकी है इस बार भी सरकार ने 31 मार्च 2022 तक अंतिम तारीख रखी है अगर समय सीमा निकलने के बाद कोई व्यक्ति अमान्य पैन कार्ड दिखाता है, तो आयकर कानून 1961 की धारा 272 एन के तहत असेसिंग अधिकारी ₹10000 तक जुर्माना लगा सकता है।

यही नहीं ऐसा व्यक्ति उन सुविधाओं का लाभ भी नहीं उठा सकेगा जिसके लिए पैन कार्ड अनिवार्य है साथ ही मिस वर्ल्ड फंड और शेयर बाजार में भी निवेश नहीं कर सकेगा इसके अलावा पैन कार्ड अमान्य होगा तो खाता खुलवाने में भी मुश्किल आएगी लिहाजा इससे पूर्व आप 31 मार्च से पहले अपने पैन नंबर को आधार से जोड़ सकते हैं।

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अगर आपके पास पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए कोई सक्षम उपाय नहीं है तो आप महज एसएमएस के जरिए भी दोनों को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDPAN लिखकर स्पेस देने के बाद 12 अंको का आधार नम्बर डालना होगा।स्पेस के बाद पेन नम्बर लिखकर, 567678 या 561561 पर मैसेज भेज सकते है।

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