देहरादून- उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर सामने आ गयी है कि राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है अब राज्य में 15 जून सुबह 6:00 बजे तक कोरोनावायरस कर्फ्यू प्रभावी रहेगा मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट कहा गया है जिलों के जिलाधिकारी अपने क्षेत्रों में कोरोनावायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए छूट जारी करेंगे इसके अलावा इस सप्ताह शराब की दुकानें भी 3 दिन खोली जाएंगी साथ ही साथ ही 9 जून और 14 जून को राशन की दुकानें को लेंगे जबकि शराब की दुकान है 9 जून 11 जून और 14 जून को खोली जायेंगी नीचे देखिए पूरा आदेश..
इसके अलावा पहले की तरह दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आ रहे लोगों को 72 घंटे पुरानी कोरोना नेगटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर भी पंजीकरण करना होगा। कोरोना वैक्सीनेशन जारी रहेगा। Curfew की अवधि में कोरोना वैक्सीन के लिए जा रहे लोगों को छूट मिलेगी। इसके अलावा व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।
COVID-19 के संक्रमण को देखते शादी में केवल 20 लोगों को ही एंट्री मिलेगी। सभी के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। फिलहाल समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
राज्य में राशन की दुकानें सिर्फ नौ और 14 जून को सुबह आठ से एक बजे दोपहर तक खुलेंगी। इसके अलावा सेनेटरी व किताबों की दुकानें भी नौ और 14 जून को खुलेंगी। इसके अलावा खाद्य पैकेजिंग, रेडिमेड एकल रूप में, दर्जी की दुकानें, चश्में की दुकानें, साइकिल स्टोर, मोटर Parts, की दुकानें 11 जून को ही खुलेंगी। फोटो कांपी और टिंबर मर्चेंट की दुकानें नौ जून को ही खुलेंगी।
शराब की दुकानें नौ जून, 11 और 14जून को खुलेंगी। रोजाना की तरह आपत वस्तुओं की दुकाने 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेगी।
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