नई दिल्ली- उत्त्तराखण्ड के सीएम को सुप्रीम कोर्ट के स्टे से बड़ी राहत मिल गयी। गुरुवार को जज अशोक भूषण की कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के सीबीआई जॉच के फैसले पर रोक लगा दी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को चौकाने वाला बताया। ANI के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और दो अन्य को नोटिस देते हुए चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने बुधवार को विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जज रविन्द्र मैठाणी के आदेश पर रोक लगा दी।

मैठाणी ने अपने आदेश में सीएम त्रिवेंद्र रावत पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी थी। यही नही नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज राजद्रोह की FIR भी क्वेश कर दी थी। update खबर का इंतजार कीजिये

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