नई दिल्ली- उत्त्तराखण्ड के सीएम को सुप्रीम कोर्ट के स्टे से बड़ी राहत मिल गयी। गुरुवार को जज अशोक भूषण की कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के सीबीआई जॉच के फैसले पर रोक लगा दी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को चौकाने वाला बताया। ANI के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और दो अन्य को नोटिस देते हुए चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने बुधवार को विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जज रविन्द्र मैठाणी के आदेश पर रोक लगा दी।

मैठाणी ने अपने आदेश में सीएम त्रिवेंद्र रावत पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी थी। यही नही नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज राजद्रोह की FIR भी क्वेश कर दी थी। update खबर का इंतजार कीजिये


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



नैनीताल में होम स्टे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 35 अवैध और 123 में होमस्टे स्वामी नदारद
हल्द्वानी की नन्ही हर्षिका रिखाड़ी योगिनी बनी
नैनीताल:(बड़ी खबर) DM रयाल के निर्देश पर 3421 राजस्व प्रकरण निस्तारित
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) मीडिया 11 ने की शानदार वापसी, सीरीज 2-2 से बराबर
उत्तराखंड: फेम इंडिया-एशिया पोस्ट की सूची में उत्तराखंड के पांच डीएम शामिल, नैनीताल के DM ललित मोहन रयाल ने बनाई खास पहचान
उत्तराखंड: जंगलों में बढ़ती आग पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा
उत्तराखंड: हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिवार को सीएम धामी ने दिए 10 लाख रुपये
उत्तराखंड: रामायण काल से जुड़े सीतावनी में पहली बार हुई जानकी कथा
देहरादून:(बड़ी खबर) आयुष विभाग में एटेचमेंट खत्म, कई अस्पतालों में संकट
देहरादून :(बड़ी खबर) 11 CO के हुवे तबादले 
