काशीपुर- शादी के दस दिन बाद गायब हुए युवक का शव 29 दिन बाद बांसखेड़ाखुर्द में हाइवे किनारे स्थित एक झोंपड़ी में लटका मिला। फैक्टरी प्रबंधन ने उस पर 2.20 लाख रुपये के गबन का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी फैक्टरी में युवक स्टोर इंचार्ज था। मौके से पुलिस को मिले सुसाइड नोट में उसने फैक्टरी के कुछ अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने कम्पनी के चार कर्मचारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कचनालगाजी निवासी फिरोज आलम(24) पुत्र खलील अहमद महुआखेड़ागंज में स्थित मिर्जा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड(रैड टैप) में स्टोर इंचार्ज के पद पर कार्य कर रहा था। बीते 11 नवंबर को उसका निकाह स्वार रामपुर निवासी सईद अहमद की बेटी रानी से हुआ था। फैक्टरी प्रबंधन ने फिरोज पर 2.20 लाख के गबन का आरोप लगाया तो पूछताछ के लिए बुलाने पर 22 नवंबर को वह गायब हो गया।
उसके खलेरे भाई रईस अहमद ने 27 नवंबर को काशीपुर कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इधर, फैक्टरी प्रबंधन की तहरीर पर आईटीआई थाने में सात दिसंबर को फिरोज के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज हो गया। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सोमवार सुबह गिन्नीखेड़ा के प्रधानपति ने पुलिस को हाईवे के किनारे बलविंदर सिंह की फैक्टरी के सामने झोंपड़ी में एक युवक का शव लटके होने की सूचना दी। पैगा चौकी प्रभारी अमित शर्मा ने शव का पोस्टमार्टम कराया। शव 24 से 48 घंटे पुराना बताया गया है।
मौके से छह पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें फैक्टरी के दो अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। मृतक के भाई मौहम्मद कमरुल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कहा कि फैक्टरी प्रबंधन ने उसके भाई को बुरी तरह टार्चर किया। जिसकी वजह से उसे काशीपुर छोड़ना पड़ा। भाई का कहना है कि फिरोज की गुमशुदगी के बावजूद फैक्टरी प्रबंधन ने उसके खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे के बाद भी फैक्टरी के अधिकारी उनके घर के चक्कर लगाते रहे और अंजाम भुगतने की धमकी देते रहे।
धमकियों से डरकर उन्होंने 14 दिसंबर को एक लाख रुपये की रकम फैक्टरी के खाते में जमा करा दी। इसके बावजूद उन्हें धमकियां मिलती रहीं। वहीं सत्येंद्र एवं मनीष ने फिरोज का अप्राकृतिक कृत्य करते एक वीडियो भी बनाया था। उसके भाई ने यह भी बताया कि उपरोक्त सत्येंद्र एवं मनीष के द्वारा उसके भाई के साथ कई बार अप्राकृतिक कृत्य किया गया और उन लोगों ने उसकी वीडियो भी बना ली थी।जिसके जरिये वह उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी अरबिन्द शर्मा, सतेन्द्र, मनीष व सुनील भाकुनी के खिलाफ धारा 306 आईपीसी के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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