देहरादून: राजधानी देहरादून में नौवीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले स्विमिंग टीचर को अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (POCSO) रजनी शुक्ला की अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने पीड़िता को 1 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार मामला दिसंबर 2018 का है। पंजाब की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी जो राजपुर स्थित एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी उसको स्कूल का स्विमिंग कोच बार-बार परेशान करता था। आरोपी ने छात्रा को गलत बातें करने के साथ उसे फिल्म देखने के लिए दबाव भी बनाया और कई बार उसके कपड़ों व निजी क्षेत्र के बारे में आपत्तिजनक बातें की।
शिकायत के आधार पर आरोपी को 15 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए…जिसके बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि स्कूल के प्रधानाचार्य ने केस में अपने बयान बार-बार बदले। अदालत ने प्रधानाचार्य के खिलाफ अलग से केस चलाने के लिए 15 दिसंबर के लिए समन जारी करने के आदेश भी दिए हैं।

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