देहरादून- अगर आप होटल और रिसॉर्ट कॉल करो रोजगार करना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है क्योंकि त्रिवेन्द्र सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत होटल/रिसार्ट योजना का अभी तक प्रदेश के कई युवा लाभ उठा चुके हैं। जिसमें सरकार बड़ी आसानी से इस योजना को गांव-गांव तक पहुंचा रही है। जिससे युवा आत्मनिर्भर बन सकें। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुड़कर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते है तो आज ही उत्तराख्ंाड सरकार की वेबसाइट https://msy.uk.gov.in पर जाकर पंजीकरण करने के बाद आवेदन कर सकते है। आज हम आपको होटल/रिसार्ट योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे है। आइये जानते है क्या है होटल/रिसार्ट योजना
देहरादून- स्वरोजगार के लिए ऐसे करें मधुमक्खियों का पालन, सरकार की यह योजना दे रही आपको लोन
होटल/रिसार्ट योजना
उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कुमाऊं मंडल अपने सौंदर्य के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है। यह जिला पर्यटन साहसिक पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड में प्रमुख रूप से जाना जाता है, यहां पर पर्यटन की अपार संभावनायें है, इको टयूरिजम की दृष्टि से नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल,रामनगर कॉर्बेट पार्क, रामगढ़, खुर्पाताल व सालताल प्रमुख केन्द्र है। पर्यटन की मुख्य जरूरतों में होटल है। वर्तमान में इसकी मांग को देखते हुए यह कार्य आर्थिक रूप में फायदेमंद हो सकता है। स्थान, उपलब्ध पंूजी व मांग के आधार पर सी.ए. से प्रोजेक्ट विस्तार से बनाकर तदोपरान्त वित्त पोषण आदि कार्यवाही करनी चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम उपयुक्त भूमि का चयन किया जाना होता है। अगर आप भी होटल/रिसार्ट खोलने की योजना बना रहे है तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लोन लेकर अपना काम शुरू कर सकते है।
उत्तराखंड- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, शुरू करें हर्बल अगरबत्ती का कारोबार
इसके तहत निर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख के प्रोजेक्ट को 15 से 25 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जा रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए प्रदेश का कोई भी युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने योजना की वेबसाइट भी लांच की है। अगर आप भी स्वरोजगार अपनाना चाहते है तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की वेबसाइट https://msy.uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है। इस योजना में किन-किन योजनाओं को शामिल किया गया है। किस योजना पर कितना लोन दिया जा रहा है कैसे इन योजना में आवेदन करना है। इसकी जानकारी में हम आपकों देंगे।
आइये जानते है लोन के लिए क्या-क्या पात्रता है-
- आवेदक की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
- योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
- आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था / सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया और वह चूककर्ता (defaulter) नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
- विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट व्यवहार्यता देखते हुए “पहले आयें पहले पायें” (First Come First Serve) के आधार पर किया जायेगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज-
मूल निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, आधार कार्ड कॉपी, शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार), शिक्षा का प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल कॉपी, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), राशन कार्ड कॉपी
यदि आप किसी तकनीकी कठिनाई का सामना करते हैं तो कृपया निम्नलिखित नंबर पर संपर्क करें : 1800-270-1213
रुद्रपुर- जिले में स्वरोजगार करने की चाहत रखने वाले युवा सरकार की इस योजना का उठा सकते हैं लाभ: CDO
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