उत्तराखंड: 451 पदों को जल्द भरने के निर्देश

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हाईकोर्ट का आदेश, सहायक अध्यापक के 451 पदों को जल्द भरने के निर्देश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के 451 रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2021 में विज्ञापित इन पदों पर लंबे समय से नियुक्तियां नहीं होने का मामला बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

मामले के अनुसार, सूरज गैरोला, मनोज पांडे और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2019-20 में सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के 2287 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। हालांकि, कोरोना काल में सीटीईटी परीक्षा में देरी के कारण कई अभ्यर्थी डीएलएड उत्तीर्ण होने के बावजूद पात्रता से वंचित रह गए थे।

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याचिका में बताया गया कि हाईकोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को विशेष छूट देने पर विचार करने को कहा था। इसके बाद तत्कालीन शिक्षा सचिव ने 20 सितंबर 2021 को न्यायालय में लिखित अंडरटेकिंग दी थी कि संबंधित अभ्यर्थियों को छूट प्रदान की जाएगी।

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इसके बाद शिक्षा विभाग ने 451 अतिरिक्त पद चिह्नित कर 11 अक्टूबर 2021 को इनके लिए विज्ञप्ति जारी की थी। हालांकि, इन पदों पर अब तक नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। हाईकोर्ट के ताजा निर्देश के बाद इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।

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