देहरादून- UNLOCK-1 में प्रदेश सरकार ने विवाह समारोह स्थलों/सामुदायिक भवनों में आयोजनों को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव के स्तर से जारी किए गए आदेश के तहत प्रदेश में अब बैंक्वेट व कम्यूनिटी हॉल में आयोजन हो सकेंगे। कनटेनमेंट जोन में इन पर प्रतिबंध बना रहेगा। लॉकडाउन के दौरान ही प्रदेश में विवाह समारोह स्थलों और सामुदायिक भवनों के उपयोग पर रोक लगा दी गई थी। अब अनलॉक-1 के तहत इनके उपयोग की अनुमति दे दी गई है।
देहरादून- शनिवार और रविवार को केवल यह दुकानें खुलेंगी
अनुमति में यह शर्त रखी गई है कि बैंक्वेट एवं कम्यूनिटी हॉल में आयेजित समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। शामिल होने वाले लोगों को शपथ पत्र भरकर देना होगा, जिसमें वे यह स्पष्ट बताएंगे की वे कहां ठहरे हुए हैं। दूल्हा और दुल्हन के हाईलोड वाले शहरों से आने वाले रिश्तेदारों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें घूमने-फिरने की अनुमति नहीं होगी। विवाह समारोह एवं सामुदायिक स्थलों के प्रबंधन को सभी अतिथियों एवं अपने कर्मियों का रिकार्ड रखना होगा। प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी और उसका रिकार्ड भी रखना होगा। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस सहित अन्य नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी.

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: गांव में फैली एक अफवाह और युवक की हो गई पिटाई, पुलिस जांच में खुला सच
मसूरी की सड़कों पर अचानक दिखे इमरान हाशमी, फोटो खिंचवाने के लिए उमड़ी भीड़
उत्तराखंड के रिसॉर्ट में ऐसा क्या हुआ कि पर्यटक पहुंचे जेल? जानिए पूरा मामला
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) संयुक्त छापेमारी, 7 कोचिंग सील, छात्रों के जिंदगी से कोई समझौता नहीं
देहरादून: धामी सरकार की बड़ी सौगात, मात्र 3 लाख रुपये में मिलेगा आधुनिक फ्लैट
हल्द्वानी : लालकुआं की ग्रामीण सड़कों के लिए 372.42 लाख मंजूर
उत्तराखंड: कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो मचा हड़कंप, अंदर मिला फैक्ट्री कर्मचारी का शव
उत्तराखंड: बेटी को लगातार कर रहा था परेशान, मां पहुंची पुलिस के पास
उत्तराखंड : 5 साल की बच्ची हुई लापता, घंटों बाद मिली ऐसी हालत में कि मच गया हड़कंप 
