उत्तराखंड में अब बैंकट हॉल में हो सकेंगी शादियां, लेकिन ध्यान रखें यह नियम

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देहरादून- UNLOCK-1 में प्रदेश सरकार ने विवाह समारोह स्थलों/सामुदायिक भवनों में आयोजनों को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव के स्तर से जारी किए गए आदेश के तहत प्रदेश में अब बैंक्वेट व कम्यूनिटी हॉल में आयोजन हो सकेंगे। कनटेनमेंट जोन में इन पर प्रतिबंध बना रहेगा। लॉकडाउन के दौरान ही प्रदेश में विवाह समारोह स्थलों और सामुदायिक भवनों के उपयोग पर रोक लगा दी गई थी। अब अनलॉक-1 के तहत इनके उपयोग की अनुमति दे दी गई है।

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देहरादून- शनिवार और रविवार को केवल यह दुकानें खुलेंगी

अनुमति में यह शर्त रखी गई है कि बैंक्वेट एवं कम्यूनिटी हॉल में आयेजित समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। शामिल होने वाले लोगों को शपथ पत्र भरकर देना होगा, जिसमें वे यह स्पष्ट बताएंगे की वे कहां ठहरे हुए हैं। दूल्हा और दुल्हन के हाईलोड वाले शहरों से आने वाले रिश्तेदारों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें घूमने-फिरने की अनुमति नहीं होगी। विवाह समारोह एवं सामुदायिक स्थलों के प्रबंधन को सभी अतिथियों एवं अपने कर्मियों का रिकार्ड रखना होगा। प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी और उसका रिकार्ड भी रखना होगा। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस सहित अन्य नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी.

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रंगीली बिंदी, घागर काई, धोती लाल किनर वाई, हाय हाय हाय रे मिजाता, हो हो होई रे मिजाता…… चला गया उत्तराखंड का ‘हीरा’

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