हरिद्वार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को हरिद्वार के मेला नियंत्रण सभागार में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास, आधारभूत ढांचे, प्रशासनिक सुधार, निवेश, अग्निशमन सेवाओं और युवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने कुल 13 बिंदुओं पर विचार करते हुए विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करने से लेकर सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए नई नियमावली और मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना तक के विषय शामिल हैं।
उत्तराखंड कैबिनेट के 13 महत्वपूर्ण फैसले
1. प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार जताया
उत्तराखंड के विकास में लगातार सहयोग देने के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। राज्य की पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में भी विकास की प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुरूप केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई गई।

2. मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास की योजना
हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास और विस्तार के लिए सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
संस्थान को भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और प्राचीन विज्ञान से जुड़े अध्ययन और शोध के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके तहत छह केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव है:
योग एवं ध्यान केंद्र
आयुर्वेद अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र
ज्योतिष एवं प्राच्य अध्ययन केंद्र
ललित कला केंद्र
हिंदू अध्ययन एवं दर्शन केंद्र
आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र
इस पहल का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के साथ आधुनिक शोध को प्रोत्साहित करना है।
3. परिसंपत्तियों से मिलने वाली आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित संस्थाओं को देने का प्रावधान
कैबिनेट ने उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम, 2023 की अनुसूची-3 में संशोधन को मंजूरी दी।
इसके तहत सार्वजनिक अभिकरणों, स्थानीय निकायों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और वित्तीय रूप से स्वायत्त संस्थाओं की परिसंपत्तियों के विनिवेश एवं मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने का प्रावधान किया गया है।
इस व्यवस्था से परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और आधारभूत ढांचे के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है।
4. जन विश्वास संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश होगा
प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई।
प्रस्तावित विधेयक के तहत:
छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए नागरिक दंड तथा प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा।
कानूनों के पुराने और अनावश्यक प्रावधानों को हटाया जाएगा।
इसका उद्देश्य व्यापार और प्रशासन से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है।
5. बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लिए नई नियमावली मंजूर
कैबिनेट ने उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में भूमि के उपयोग और विकास गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया, मानक और कार्यप्रणाली निर्धारित की जाएगी।
यह नियमावली उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगी। इसका उद्देश्य बाढ़ के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना और लोगों, संपत्तियों तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को संभावित नुकसान से बचाना है।
6. विधानसभा के तीसरे सत्र को बुलाने की मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी।
विधानसभा सत्र की तारीख और स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।
7. अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक विधानसभा में पेश होगा
प्रदेश में अग्निशमन और आपात सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई।
यह विधेयक भारत सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019 के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें औद्योगिक विकास, शहरीकरण, आपदाओं और आग लगने की घटनाओं से जुड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखा गया है। प्रस्तावित विधेयक के जरिए मौजूदा अग्निशमन कानून की समीक्षा कर नया कानून लाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।
8. सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए नई भर्ती नियमावली
कैबिनेट ने राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी।
वर्ष 2025 की नियमावली के तहत सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, अधिकतम आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित छूट का प्रावधान था।
केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप पुरानी नियमावली को अधिक्रमित कर नई नियमावली तैयार की गई है। इसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधान शामिल किए गए हैं।
9. संस्कृति विभाग के वित्तीय अधिकारों में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-1 में वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन से जुड़े प्रावधान में संशोधन को मंजूरी दी।
इसके तहत संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में पहले दर्ज निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के स्थान पर महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखंड का नाम शामिल किया जाएगा। इससे विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय अधिकारों का संचालन हो सकेगा।
10. स्वजल और जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की अवधि बढ़ी
कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में कुल 215 पदों की निरंतरता बढ़ाने को मंजूरी दी।
इन पदों की अवधि 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाई गई है। इनमें स्वजल के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पद शामिल हैं।
संबंधित कर्मचारियों को पहले की तरह वेतन और मानदेय का भुगतान राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की ओर से किया जाएगा।
11. हरिद्वार में आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग में छूट
हरिद्वार जिले की भगवानपुर तहसील के ग्राम सिसौना में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता देने को मंजूरी दी गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना और केंद्र तथा राज्य सरकार की आवास नीति के अनुरूप प्रस्तावित इस परियोजना के लिए लगभग 8.1169 हेक्टेयर भूमि निर्धारित है।
परियोजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के लिए 9 मीटर चौड़े पहुंच मार्ग की आवश्यकता थी, जबकि मौके पर 6 मीटर चौड़ा मार्ग उपलब्ध है। कैबिनेट ने निर्धारित चौड़ाई में 3 मीटर की शिथिलता देने को मंजूरी दी।
12. ऊधमसिंह नगर में खसरा संख्या की गलती सुधरेगी
कैबिनेट ने ऊधमसिंह नगर जिले की बाजपुर तहसील के ग्राम भौना इस्लामनगर में भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधारने को मंजूरी दी।
यह मामला 24,280 वर्गमीटर भूमि को औद्योगिक उपयोग से आवासीय उपयोग में बदलने से जुड़ा है। इस संबंध में 10 नवंबर 2023 को जारी शासनादेश में खसरा संख्या गलत दर्ज हो गई थी।
अब गलत दर्ज खसरा संख्या 321/1अ के स्थान पर सही खसरा संख्या 321/2अ अंकित की जाएगी।
13. मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने साहसी और बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी।
इस योजना के तहत विपरीत परिस्थितियों में धैर्य दिखाने और असाधारण साहस, पराक्रम, मानवीय संवेदना या वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



हरिद्वार कुंभ-2027 की तैयारियों को मिली रफ्तार, सीएम धामी ने लोगो, वेबसाइट और गीत किया जारी
पीएम मोदी के 25 साल के सेवाकाल पर सीएम धामी ने जताया आभार, उत्तराखंड में 2.25 लाख करोड़ के काम जारी
पीएम मोदी के 25 साल के सेवाकाल पर धामी कैबिनेट ने पारित किया धन्यवाद प्रस्ताव
हरिद्वार में धामी कैबिनेट की बैठक, 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर; पढ़ें फैसलों की पूरी सूची
उत्तराखंड: नवरात्रि में डॉ रयाल का भजन गीत लॉन्च
हरिद्वार- धामी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर, आए फैसले
उत्तराखंड: माउंट मुकुट ईस्ट फतह कर देहरादून लौटा दल, सीएम धामी ने दी बधाई
उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न! पहाड़ों में 5 डिग्री लुढ़का पारा, आज ओले गिरने का अलर्ट
हल्द्वानी: बनभूलपुरा में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 108 घरों-प्रतिष्ठानों में पकड़ी गई चोरी
उत्तराखंड : दारमा घाटी घूमकर लौट रहे थे दो युवक, रास्ते में उफनते नाले ने छीनी एक की जिंदगी 
