देहरादून- केंद्र सरकार के आयकर विभाग द्वारा परामर्श जारी किया गया है कि मार्च 2023 तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ना अनिवार्य है ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।
आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे इसके अलावा छूट में आने वाली श्रेणियों में आने वाले लोगों को इससे राहत दी गई है। विभाग द्वारा पैन को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत देते हुए कहा गया है कि जो अनिवार्य है। वह आवश्यक है लिहाजा देर नहीं की जानी चाहिए पैन निष्क्रिय होने के बाद कई तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यदि आधार से पैन को नहीं जोड़ा गया है तो 1 अप्रैल 2023 के बाद निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करके आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकता इसके अलावा निष्क्रिय पेन से लंबित धनराशि जारी नहीं की जा सकती साथ ही बैंकों व अन्य वित्तीय मंचों पर भी कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे मसूरी, सीएम ने किया स्वागत
उत्तराखंड: 1 दिसंबर को इस शिविर मे एक दिन में सभी सरकारी समस्याओं का होगा समाधान!
उत्तराखंड: प्रतिबंधित मांस मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत
उत्तराखंड(दुखद ख़बर): यहाँ भूस्खलन से मकान गिरने से मलबे में दबकर 22 वर्षीय युवक की मौत !
उत्तराखंड: जिलापंचायत सदस्य कथित अपहरण केस में एस.एस.पी.और पांचों सदस्य तलब
उत्तराखंड: CM धामी ने अर्धकुंभ में अमृत स्नानों की घोषणा की
उत्तराखंड के वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता कामरेड राजा बहुगुणा का निधन
उत्तराखंड: बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक-कार की टक्कर मे दो ममेरे भाइयों की मौत !
उत्तराखंड : पदक विजेताओं के लिए 500 पद
उत्तराखंड:(Job Alert) सेना में इन पदों पर आई भर्ती
