लॉकडाउन के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ मज़दूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं और सैलानियों को घर जाने की इजाज़त दी…राज्य सरकारें अपने-अपने लोगों को घर ले जाने का इंतज़ाम करेंगी…वापसी बस से होगी…गृह सचिव ने सभी राज्यों को लिखा पत्र.. अगर किसी राज्य में फंसा कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाना चाह रहा है तो इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारें आपस में बातचीत करके उपयुक्त कदम उठाएं।लोगों को भेजने से पहले सभी की मेडिकल जांच की जाए।कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया जाए तो उन्हें जाने की अनुमति दी जाए- गृह मंत्रालय
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सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश नोडल अधिकारी नियुक्त करें और ऐसे व्यक्तियों को भेजने या प्राप्त करने के लिए मानक प्रोटोकॉल तय करें। नोडल अधिकारी अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में फंसे हुए लोगों को पंजीकृत करें।
ऐसी स्थिति में जब कुछ लोगों का एक समूह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता हो तो इसकी अनुमति के लिए दोनों राज्यों को एक दूसरे से संपर्क करना होगा और सड़क मार्ग से परिवहन के लिए सामूहिक अनुमति देनी होगी।
यात्रा करने वाली व्यक्ति की स्क्रीनिंग होगी और जिनमें लक्षण नहीं दिखेंगे उन्हें ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी।
लोगों के समूह के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और बस में बैठने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
अपने गृह राज्य या स्थान पर पहुंचने के बाद स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी यात्रा करने वाले व्यक्ति की जांच करेंगे और होम क्वारंटीन में रखेंगे।
ऋषिकेश – नैनीताल(लालकुआं) और रुड़की के मरीज से फैला है कोरोनावायरस – एम्स निदेशक
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