जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि अप्रैल माह में कृषि फसलों की कटाई का कार्य प्रराम्भ होना है शासन के निर्देशो के क्रम में कटाई कार्य में प्रयोग में होने वाले कृषि यन्त्र कम्बाइन,स्ट्ररीपरव टैªक्टर-ट्राली तथा औद्यानिक बागों में कीटनाशक के छिड़काव हेतु टैªक्टर चालित स्पे्रमशीन के परिवहन की अनुमति प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि कम्बाइन मशीन के साथ अधिकतम तीन श्रमिक ही रहेगे तथा उनको बार-बार घर से आने जाने की अनुमति नही होगी। श्रमिको के रहने की व्यवस्था कार्य स्थल पर ही अनिवार्य रूप से करनी होगी।
सविन बंसल ने कहा कि फसल कटाई के उपरान्त गेहूॅ कृषक अपने निवास अथवा गोदाम में भंडार करेंगंे। बीज उत्पादन हेतु उत्पादि गेहॅू, मसूर, चना को सम्बन्धित बीज विघंायन संयत्र तक ले जाने की भी अनुमति होगी। उन्होने कहा कि निर्धारित नमी मानक के अनुसार गेहूॅ क्रय करने हेतु व्यवस्था पृथक से की जा रही है। जो कृषक आटा मिल में गेहूॅ आपूर्ति करना चाहते है उनको आटा मिल तक परिवहन करने की अनुमति भी दी जाती है। उन्होने कृषि फसलो के मैनुअल कटाई, निराई-गुडाई, कीटनाशको का छिड़काव काटाई आदि कार्यो हेतु श्रमिको की व्यवस्था ग्राम स्तर से ही करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि अनुमति इन निर्देशो के साथ दी जाती है कि श्रमिकों का कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिन में नियमित रूप से साबुन से हाथ साफ करने एवं पीने-खाने की व्यवस्था पृथक से करने श्रमिको हेतु मास्क,सेनिटाइजर की व्यवस्था के साथ ही उनके मध्य कम से कम 03 मीटर का फासला रखना सुनिश्चित करेगे। उन्होने यह भी निर्देश दिये समय -समय पर कोरोना के बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो का परिपालन करना भी सुनिश्चित करेगे। उन्होने उप जिलाधिकारियों व सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशो का अनुपालन कराते हुये गेहूॅ कटान कार्य प्रारम्भ कराने को कहा।
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