नैनीताल : मोहर्रम जुलूस में नियम तोड़ना पड़ा भारी, आयोजकों पर दर्ज हुआ मुकदमा

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मोहर्रम जुलूस में नियम तोड़ना पड़ा भारी, आयोजकों पर दर्ज हुआ मुकदमा

नैनीताल। मोहर्रम जुलूस के दौरान प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों और समय सीमा का उल्लंघन करने पर नैनीताल पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए जुलूस आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई कानून एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई।

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पुलिस के अनुसार, मोहर्रम जुलूस से पहले प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें जुलूस को रात्रि 9:00 बजे तक समाप्त करने की स्पष्ट समय सीमा तय की गई थी। इसके बावजूद आयोजकों ने निर्धारित समय का उल्लंघन करते हुए देर रात तक जुलूस निकाला।

पुलिस का कहना है कि देर रात तक जुलूस जारी रहने के कारण नैनीताल शहर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। शहर में लंबा जाम लग गया, जिससे स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही, पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय व्यापार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

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पुलिस ने बताया कि आयोजकों ने केवल निर्धारित शर्तों की अनदेखी ही नहीं की, बल्कि प्रशासनिक निर्देशों का विरोध भी किया। इस संबंध में कोतवाली मल्लीताल में एफआईआर संख्या 23/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 223, 285 और 3(5) में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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एसएसपी का स्पष्ट संदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नैनीताल एक प्रमुख पर्यटन स्थल और जिला मुख्यालय है। यहां कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति या संगठन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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