नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के द्वारा आवास, बिजली, पानी और अन्य सुविधायों का भुगतान अभी तक नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उनसे एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है । आज सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और भुवन चन्द्र खंडूरी की तरफ से न्यायालय को ये बताया गया कि उनको सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया है, जबकि ‘निशंक’ की तरफ से ऐसा कोई आदेश न्यायालय में पेश नही किया गया। इसपर न्यायालयप ने उनसे एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले के अनुसार देहरादून की रुलक संस्था ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि न्यायालय ने 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया, पानी बिजली समेत अन्य सुविधाओं का भुगतान छह माह के भीतर करने को कहा था । परन्तु अभी तक उनके द्वारा यह भुगतान नही किया गया, इसलिए रुलक संस्था ने इनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।
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