नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस रैंकर्स उपनिरीक्षक और हैड कांस्टेबल के पदों में 21 फरवरी को होने वाली विभागीय पदोन्नति परीक्षा को चुनौती देने वाली पी.ए.सी.से जुड़े याचिकाकर्ताओं को सशर्त परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है । न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने वाहन चालक कांस्टेबल को परीक्षा देने की अनुमति नहीं देते हुए सरकार से दो हफ्ते में जबाव मांगा है, लेकिन विभाग से याचिका के निस्तारण तक रैंकर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं करने को कहा है ।
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मामले के अनुसार मो.इखलाख व अन्य की याचिका में कहा गया है कि वे वर्ष2013 तक पी.ए.सी.में तैनात थे । जबकि वर्ष2013 में उन्हें सशस्त्र पुलिस में ले लिया गया । इसलिये वे रैंकर्स दरोगा पद की पदोन्नति परीक्षा के योग्य हैं । न्यायालय ने उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, जबकि वाहन चालक सज्जन सिंह व 5 अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि वे पुलिस विभाग में ड्राईवर कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने भी इन पदों के लिये आवेदन किया । विभाग ने उनके आवेदन को यह कहकर निरस्त कर दिया कि वे ड्राईवर के पद पर कार्यरत हैं और वे इन पदों के योग्य नहीं हैं, जबकि वे हर दृष्टि से इन पदों के योग्य हैं । इसलिये उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जा सकता । न्यायालय ने इस मामले में सरकार से दो हफ्ते में जबाव मांगा है ।
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