HIGH

नैनीताल- (बड़ी खबर) देवस्थानम बोर्ड को लेकर हाईकोर्ट से आया फैसला

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

नैनीताल- देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती देती जनहित याचिका खारिज । उच्च न्यायालय ने भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को सरकार के पक्ष में खारिज किया । मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने छह जुलाई को निर्णय को पूरी तरह से सुनने के बाद सुरक्षित रख लिया था ।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: यूओयू में दो दिवसीय कार्यक्रम में संगोष्ठी और पुस्तक मेला होगा आयोजित

देहरादून- मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं फिर से गर्म, भाजपा अध्यक्ष भगत भी बोले…


भा.ज.पा.के राज्यसभा सदस्य सुब्रमणयम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था की सरकार ने चार धामों समेत कुल 51 मंदिरो का आधिपत्य अपने हाथों में लिया है, जो गलत है उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए न्यायालय से इसपर रोक लगाने को कहा था। मंगलवार को निर्णय आने के बाद काफी हद तक स्थिति साफ हो जाएगी । आज उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार के पक्ष को मजबूत मानते हुए सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है । न्यायालय से आगे का आदेश वैब साइट में अपलोड होने के बाद आदेश में आगे की जानकारी मिल सकेगी ।

यह भी पढ़ें 👉  वित्तीय प्रबंधन में उत्तराखंड ने दिखाया श्रेष्ठ प्रदर्शन, दूसरा स्थान हासिल
यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी :(दुखद) यहां कार ने युवती को मारी टक्कर, दर्दनाक मौत

पिथौरागढ़- पहाड़ में पहाड़ जैसी पीड़ा, सिस्टम की नाकामी

Ad Ad Ad Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें