- अतिक्रमण मामले में DM समेत दो को अवमानना नोटिस जारी।
नैनीताल– उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आज बागेश्वर की जिलाधिकारी और अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह को अतिक्रमण मामले में अवमानना नोटिस भेजने के आदेश जारी किए हैं। अवमानना संबंधी एक याचिका में वरिष्ठ न्यायाधीश मंनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जारी किया नोटिस। उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई जिसमें कहा गया कि बागेश्वर की लोक निर्माण विभाग(लो.नि.वि.)की जमीन पर अतिक्रमण कर विशाल भवन(मॉल)बनाया जा रहा है। इसपर 26 अगस्त 2023 को प्रशासन ने सील कर दिया और न्यायालय को बताया। इसके बाद न्यायालय ने अतिक्रमणकारी को वैधानिक रेमेडी अपनाने को कहा।
न्यायालय ने विवादित भवन के सील रहने तक उसमें निर्माण पर रोक लगा दी। लेकिन इनदिनों उस भवन का एकबार फिर निर्माण शुरू हो गया। बागेश्वर निवासी याचिकाकर्ता कवि जोशी के अधिवक्ता डी.के.जोशी ने बताया कि उन्होंने न्यायालय की अवमानना कर चल रहे इस निर्माण कार्य की जानकारी न्यायालय के सम्मुख रखी। जिसके बाद आज न्यायालय ने बागेश्वर की जिलाधिकारी और अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



देहरादून:(बड़ी खबर) 28 एवं 29 जुलाई को कई जनपदों में भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका
उत्तराखंड :(बड़ी खबर) भारी बारिश के चलते इस जिले में छुट्टी घोषित
उत्तराखंड के 5 जिलों में अगले 15 घंटे भारी, कहीं-कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी
हल्द्वानी : महापौर की पहल से व्यापारियों को बड़ी राहत
देहरादून : सफलता का आधार केवल अंक नहीं, चरित्र और संस्कार भी जरूरी : डीजी सूचना बंशीधर तिवारी
उत्तराखंड: यहां घर मे घुस कर बुजुर्ग पर लाठी से किया जानलेवा हमला
देहरादून की साइंस सिटी का करेंगे प्रदेशभर के स्कूली बच्चे भ्रमण, मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश
हल्द्वानी: पंडित चंद्रशेखर पंत शास्त्री संगीत समारोह में कलाकारों ने बिखेरा सुरों का जादू
शैमफोर्ड स्कूल में नए छात्र नेताओं की ताजपोशी, आईटीबीपी अधिकारी की मौजूदगी में हुआ भव्य शपथ ग्रहण समारोह
हल्द्वानी : DM के निर्देश पर घायल गोवंश को तत्काल किया गया रेस्क्यू 
