- अतिक्रमण मामले में DM समेत दो को अवमानना नोटिस जारी।
नैनीताल– उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आज बागेश्वर की जिलाधिकारी और अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह को अतिक्रमण मामले में अवमानना नोटिस भेजने के आदेश जारी किए हैं। अवमानना संबंधी एक याचिका में वरिष्ठ न्यायाधीश मंनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जारी किया नोटिस। उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई जिसमें कहा गया कि बागेश्वर की लोक निर्माण विभाग(लो.नि.वि.)की जमीन पर अतिक्रमण कर विशाल भवन(मॉल)बनाया जा रहा है। इसपर 26 अगस्त 2023 को प्रशासन ने सील कर दिया और न्यायालय को बताया। इसके बाद न्यायालय ने अतिक्रमणकारी को वैधानिक रेमेडी अपनाने को कहा।
न्यायालय ने विवादित भवन के सील रहने तक उसमें निर्माण पर रोक लगा दी। लेकिन इनदिनों उस भवन का एकबार फिर निर्माण शुरू हो गया। बागेश्वर निवासी याचिकाकर्ता कवि जोशी के अधिवक्ता डी.के.जोशी ने बताया कि उन्होंने न्यायालय की अवमानना कर चल रहे इस निर्माण कार्य की जानकारी न्यायालय के सम्मुख रखी। जिसके बाद आज न्यायालय ने बागेश्वर की जिलाधिकारी और अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है।



अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



हल्द्वानी : (GOOD NEWS) नगला से लालकुआं तक 7 किमी बायपास को केंद्र की स्वीकृति
उत्तराखंड : पुलिस ने नदी नाले छान मारे, युवक का नहीं मिला सुराग
उत्तराखंड: कांग्रेस के इस युवा चेहरे पर फिर बोले हरीश रावत, अब फैसला नेतृत्व के हाथ
उत्तराखंड: बस के ब्रेक फेल, स्टेयरिंग लॉक…फिर हुआ कुछ ऐसा, बच गई 25 यात्रियों की जान
उत्तराखंड में यहाँ युवती की हत्या से हड़कंप, पड़ोस के घर में वारदात के बाद आरोपी परिवार समेत फरार
पिथौरागढ़ से हवाई सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, 7 दिन बंद रहेगी दिल्ली-देहरादून फ्लाइट
उत्तराखंड: पूर्व छात्रा एवं कमिश्नर श्रद्धा जोशी ने छात्राओं को दिखाया सफलता का मार्ग
उत्तराखंड: छात्रसंघ चुनाव का बिगुल बजा कुमाऊँ विश्वविद्यालय ने जारी की तारीख
सैनिक कभी रिटायर नहीं होता! हल्द्वानी में नितिन नवीन ने जवानों को लेकर कही दिल छू लेने वाली बात
युवाओं के लिए क्या है सरकार का प्लान? नितिन नवीन और धामी ने हल्द्वानी में दिया जवाब 
