मेरठ के सौरभ हत्याकांड में बड़ा फैसला, नीले ड्रम केस में साहिल और मुस्कान को फांसी की सजा

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मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में अदालत ने साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने बुधवार को सजा का ऐलान किया। इससे पहले 30 सितंबर को दोनों को हत्या का दोषी घोषित किया गया था।

बुधवार को दोनों को जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया। सजा पर फैसला सुनाने से पहले अदालत ने दोनों के स्वास्थ्य और जेल में उनकी दिनचर्या से जुड़ी जानकारी ली। इसके बाद अदालत ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई।

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सौरभ के परिवार ने इस मामले में दोनों दोषियों को फांसी देने की मांग की थी। उनकी मां रेणू और भाई बबलू ने अदालत से कठोर सजा देने की अपील की थी। वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने भी मामले में उपलब्ध साक्ष्यों का हवाला देते हुए दोनों को मृत्युदंड देने की मांग की थी। परिवार की ओर से यह भी कहा गया था कि फैसला उनकी मांग के मुताबिक नहीं होने पर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

सौरभ राजपूत मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंद्रानगर में रहते थे। वर्ष 2016 में उन्होंने गौरीपुरा निवासी मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। हालांकि वर्ष 2019 में पारिवारिक विवाद के चलते दोनों अलग हो गए थे। इसी वर्ष मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया। फिलहाल बेटी अपने नाना-नानी के पास रहती है।

इस बीच मुस्कान की मुलाकात अपने स्कूल के सहपाठी साहिल शुक्ला से हुई। साहिल भी इंद्रानगर का रहने वाला था। सौरभ के विदेश जाने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं।

मामले के घटनाक्रम के अनुसार सौरभ के वापस लौटने के बाद 24 फरवरी 2025 को उनकी हत्या की साजिश रची गई। तीन मार्च की रात उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव के टुकड़े कर सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिए गए।

वारदात के बाद साहिल और मुस्कान हिमाचल घूमने चले गए। दोनों के 17 मार्च को लौटने के बाद 18 मार्च को मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 19 मार्च को दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया था।

पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई। 30 सितंबर को जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को हत्या का दोषी ठहराया था। बुधवार को अदालत ने सजा पर फैसला सुनाते हुए दोनों को मृत्युदंड दिया।

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